AP Mahesh Bank: RBI ने आंध्र प्रदेश महेश को-आपरेटिव बैंक पर लगाया 65 लाख का जुर्माना

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आंध्र प्रदेश महेश को-आपरेटिव अर्बन बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक( RBI ) ने 65 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना शहरी को-आपरेटिव साइबर सिक्योरिटी फ्रेम वर्क से सम्बंधित प्रावधानों के उलंघन के कारण लगाया गया है। शनिवार 1 जुलाई को यह जानकारी हैदराबाद पुलिस ने दी, रिजर्व बैंक ने यह जुर्माना लगाने से पूर्व AP Mahesh Bank की व्यापक आडिट की थी।

इस दौरान रिजर्व बैंक की हैदराबाद पुलिस ने भी सहायता की थी। हैदराबाद पुलिस की जाँच में बैंक की तरफ से विशेष कमियों का पता चला, जिसकी वजह से हैकर्स ने फिशिंग मेल के द्वारा बैंक के सिस्टम में सेंध लगाकर जनवरी-2022 में 12 .48 करोड़ रूपये निकल लिए थे।

पुलिस की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि, “RBI की व्यापक आडिट एवं पुलिस जाँच में बैंक की विशेष कमियों का पता चला, जिसकी वजह से साइबर सुरक्षा से सम्बंधित नियमों का उलंघन हुआ है। किसी बैंक के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही पहली बार हुई है। सभी बैंकों को आवश्यक डेटा एवं सरकारी धन के इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए साइबर सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए।”

आंध्र प्रदेश महेश को-आपरेटिव अर्बन बैंक ने साइबर अटैक के पश्चात हैदराबाद पुलिस के पास फ्राड की FIR दर्ज कराई थी। जिसकी जाँच में पुलिस ने पाया कि, हैकर्स ने इस कारनामे को फिशिंग ई-मेल की एक पूरी सीरीज के द्वारा अंजाम दिया गया था।

इस मेल को काफी चालाकी के साथ डिजाइन कर बैंक कर्मचारियों को भेजा गया था। इस मेल को क्लिक करते ही, कर्मचारियों के सिस्टम में सेंध लग गयी। जिसके कारण बैंक के नेटवर्क का सारा एक्सिस हैकर्स को मिल गया।

पुलिस ने बताया कि, इस मामले की जाँच के दौरान कुछ अपराधियों सहित कुछ नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अपने बयान में बताया कि, “इस जाँच में बैंक की लापरवाही भी पता चली है, जो RBI की तरफ से अनिवार्य किये गए एंटी-फिशिंग एप्लिकेशन, घुसपैठ की रोकथाम एवं पहचान का सिस्टम एवं वास्तविक समय में खतरे से रक्षा एवं उसको मैनेज करने जैसे साइबर सुरक्षा जैसे इंतजामों को लागु करने में इसकी विफलता से साफ़ है।”

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