पैन कार्ड एवं आधार कार्ड को इससे पूर्व लिंक करने की आखरी तारीख 31 मार्च, 2023 थी। वहीं, अगर आप इस डेडलाइन तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता।
पैन-आधार लिंक कराने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर के दी है।
पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन केंद्र सरकार ने बढ़ा दी है। नई सूचना के मुताबिक, 30 जून, 2023 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते है। इसके संबंध में PIB ने ट्वीट कर बताया कि, आधार को पैन से लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 जून 2023 तक के लिए बढ़ा दी गयी है।
इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि अब आपके पास इस आवश्यक काम को पूरा करने हेतु 3 माह का और वक़्त दिया जा रहा है।