PAN Aadhaar Link करवाने के लिए लोगो में भागम-भाग लगी हुई। क्यों की PAN Card किसी भी भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जिसका उपयोग समस्त प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यो में होता है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना भारत सरकार के इनकम टैक्स विभाग द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। कुछ लोगो को PAN Aadhaar Link से राहत मिल गया है।
इस कारण पैन कार्ड को आधार कार्ड से 30 जून 2023 के पहले लिंक कराना आवश्यक है। लिंक न करने पर आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जायेगा। वैसे कुछ राज्य एवं कुछ उम्र के लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अनिवार्यता नही है।
वैसे 30 जून 2023 के पूर्व जो नागरिक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नही करते हैं, उनके पैन कार्ड को निष्क्रिय करने के साथ ही आयकर विभाग के अधिनियम 1961 के 273B धारा के अंतर्गत रूपये 10 हजार का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वह व्यक्ति आयकर भरने से सम्बंधित सुविधा एवं बैंकिंग से सम्बंधित कार्यों से वंचित वंचित हो जायेगा। एवं उसे बड़े लेनदेन करने में भी परेशानी उत्पन्न होगी।
PAN Aadhaar Link करने की छुट इन लोगों को मिली
देश में रहने वाले कुछ नागरिकों को भारत सरकार के आयकर विभाग के द्वारा आधार कार्ड से पैन को लिंक करने की छूट प्रदान की गयी है। यह छूट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिनियम-1961 के अंतर्गत दी गयी है। वैसे जो लोग छूट की श्रेणी में नही आते हैं। उन्हें अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से 30 जून 2023 से पहले लिंक कराना आवश्यक होगा।
इन राज्यों के लोगों को PAN Aadhaar Link नहीं करवाना
जम्मू-कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश असम एवं मेघालय राज्य के लोगों को आयकर विभाग के अधिनियम 1961 के अंतर्गत आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की आवश्यकता नही है। इसलिए इन राज्य के लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नही करना पड़ेगा।
PAN Aadhaar Link करने की इन आयु के लोगों को मिली छूट
जिनकी उम्र पिछले वर्ष 80 साल या उससे ज्यादा हो गयी है, ऐसे व्यक्ति को आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य नही है। इस प्रकार के व्यक्तियों को आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की छुट दी गयी है।
गैर भारतीय नागरिकों को PAN Aadhaar Link की आवश्यक नहीं
जो लोग भारत के नागरिक नही हैं, उन्हें आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की छूट दी गयी है। उनके लिए भी आधार से पैन लिंक करना आवश्यक नही है।