अभी मार्च का महीना चल रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न FY2022-23(AY 2023-24) के लिए टैक्स सेविंग की लास्ट डेट 31 मार्च जाने वाली है। टैक्स सेविंग के लिए आप के पास बस कुछ ही दिन बचे है। मार्च माह में करदाता अपना इनकम टैक्स बचाने का हर संभव प्रयास करता है। हाउस रेंट अलाउंस नौकरी करने वाले लोगों के लिए टैक्स बचाने का सबसे उत्तम जरिया होता है। जिसमे बिना कोई पैसा लगाये टैक्स में छुट प्राप्त की जा सकती है।
हाउस रेंट अलाउंस का क्लेम करने के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाना बहुत आवश्यक होता है। टैक्स बचत का फायदा इसके बिना नहीं मिल सकता। टैक्स कटौती से बचने हेतु अगर आप भी रेंट एग्रीमेंट लगा रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखें, वरना आपका दुगुना नुकसान हो सकता है।
- रेंट एग्रीमेंट बनवाते वक़्त स्टांप की विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आप रेंट एग्रीमेंट 100 या 200 रुपये के स्टांप पर ही बनवाएं।
- मकान मालिक का हस्ताक्षर एग्रीमेंट के प्रत्येक पन्ने पर होना भी अति आवश्यक है। अगर आप वार्षिक 1 लाख रुपये से अधिक किराये का भुगतान करते हैं, तो मकान मालिक का पैन एवं आधार कार्ड लेना आवश्यक होता है।
- आप अपने एक्स्ट्रा खर्चों को भी रेंट एग्रीमेंट में सम्मिलित कर सकते हैं। अगर आपने किराये के मकान में कुछ अलग से खर्चा किया है, जैसे पेंट करवाया, वेंटिलेशन के लिए डक्ट बनवाना, या रसोई में चिमनी लगवाना। आप रेंट एग्रीमेंट में इन समस्त खर्चों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। आपको इस पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा।
- क्लेम करने से पूर्व अपनी सैलरी स्लिप में देखें कि, कितना हाउस रेंट अलाउंस दिया गया है। क्योकि आपको टैक्स छूट उसी के अनुपात में मिलेगा।
- जिस अवधि के लिए आप टैक्स छूट का क्लेम कर रहे हैं, एग्रीमेंट उसी अवधि का होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में आप कितने समय से किराये पर मकान में रह रहे हैं, इसकी जानकारी भी देना आवश्यक है। अधिकतर लोग 1 वर्ष या 11 माह का एग्रीमेंट बनवाते हैं, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता।
- रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय केवल मासिक किराये की ही जानकारी अंकित की जानी चाहिए। कुछ लोग साल भर या फिर 6 महीने के हिसाब से अपना एग्रीमेंट बनवाकर लगा देते हैं। इससे मासिक रेंट का कैलकुलेशन निकालने में परेशानी उत्पन्न होती है।
- इसके अतिरिक्त प्रत्येक महीने के किराये की रसीद भी क्लेम करते समय अवश्य लगायें। वरना आपका क्लेम निरस्त भी हो सकता है।
सबसे पहले आप को यह बात पता होनी चाहिए कि, आप टैक्स छूट का फायदा रेंट एग्रीमेंट बनवाकर केवल पुराने टैक्स रिजीम में ही ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की टैक्स छूट को नए टैक्स रिजीम में समाप्त कर दिया गया है। रेंट एग्रीमेंट के द्वारा हाउस रेंट अलाउंस पर टैक्स छूट क्लेम पुराने रिजीम में आयकर अधिनियम की धारा 10(13A) के अंतर्गत किया जा सकता है। आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न पुराने टैक्स रिजीम के ऑप्शन को ही सलेक्ट कर के भरे।